जाने से मारने की नियत से युवक के चाकू घोंपने का दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश आदित्य चतुर्वेदी ने दोषी को 10 साल की सजा व 14 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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जाने से मारने की नियत से युवक के चाकू घोंपने का दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश आदित्य चतुर्वेदी ने दोषी को 10 साल की सजा व 14 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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