ललितपुर। विगत दिवस गौना रेंज में एक पिकअप को अवैध खैर की लकड़ी पकड़ना वन विभाग ने दिखाया, जबकि इस वाहन को दो दिन पूर्व में पकड़ लिया था, इसके लिए वाहन व मालस्वामी से रफादफा करने की चर्चा हो रही थी, जब बात बनती न दिखाई दी, रेंज कर्मचारियों ने उक्त वाहन को सीज कर दिया। प्रभागीय निदेशक किसी कार्रवाई के 24 घंटे के अंदर मामला दर्ज करने का नियम बता रहे हैं। इससे गौना रेंज की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
गौना रेंज मध्य-प्रदेश से सटा हुआ है, साथ ही रेंज कार्यालय के सामने से ही हाईवे गुजरता है, इससे बिना रेंज कार्यालय के इजाजत के कोई अवैध वाहन नहीं गुजर सकता है। सिर्फ उन्हीं वाहनों को निकलने की अनुमति होती है, जिन वाहनों रेंज कार्यालय तैनात अधिकारी कर्मचारी अनुमति दे देते हैं, फिर चाहे वह अवैध माल ले जा रहे हों या फिर वैध माल से लदा वाहन मध्य प्रदेश जा रहा हो। विगत दो दिन पूर्व गौना रेंज से खैर की लकड़ी से लदी एक पिकअप बिना किसी प्रपत्र के रेंज कार्यालय में तैनात कर्मचारियों से मिले बिना वहां से गुजर रही थी। फिर क्या था, रेंज कार्यालय में तैनात कर्मचारियों ने पिकअप को धरदबाेचा इसके बाद दो दिनों तक कार्यवाही नहीं गई। जब सामने तरफ से कोई जोरदार पैरवी नहीं हुई, तो उन्होंने केस काट दिया। शहर में यह चर्चा आम बनी हुई है।
कोई वाहन पकड़कर आता है तो कार्रवाई व लिखापढ़ी करने में करीब 24 घंटे का समय लग जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा।
गौतम सिंह, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी।