अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। अतिरिक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दिलीप सिंह ने छह लाख की तीन चेक बाउंस होने पर अभियुक्त को एक साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आठ लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने सात साल पुराने मामले में फैसला सुनाया।
सुम्मेर नगर ईसाईटोला निवासी तारिक इकबाल ने न्यायालय ने वाद दायर कर बताया था कि उसने साल 2016 में सीपी मिशन कंपाउंड निवासी मोहम्मद नासिर खान से एक मकान का सौदा तय किया था। एडवांस में छह लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया था। लेकिन, इसके बाद सौदा नहीं हो पाया था। इस पर एडवांस में दी गई राशि को लौटाने के लिए विपक्षी ने उसे दो-दो लाख के तीन चेक दिए थे। चेक बैंक में लगाने पर खाते में पर्याप्त धनराशि न होने की वजह से बाउंस हो गई। रकम की अदायगी के लिए विपक्षी को नोटिस जारी किए गए, लेकिन रकम वापस नहीं मिली।
न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त मोहम्मद नासिर खान को एक साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आठ लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।