– न्यायालय ने खारिज की जमानत अर्जी

अमर उजाला ब्यूरो

झांसी। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जेल से रिहाई नहीं हो पाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। एक किशोरी ने 27 अक्तूबर 2023 को प्रेमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि इंस्टाग्राम के जरिये उसकी जान पहचान हंसारी ग्वालटोली निवासी युवक रोहित यादव से हुई थी। इसके बाद उन दोनों के बीच मेलजोल बढ़ गया। इसके बाद एक दिन युवक उसे हंसारी में एक मकान में ले गया। वहां पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था, जिससे वह बेहोश हो गई थी। बेहोशी की हालत में युवक ने उससे दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। इसके बाद धमकी देकर कई बार उसके साथ युवक ने गलत काम किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि आरोपी युवक रोहित यादव की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।



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