– न्यायालय ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

अमर उजाला ब्यूरो

झांसी। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) विकास नागर की अदालत ने गिरोहबंद अधिनियम का आरोप सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को साढ़े तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक सूर्यप्रकाश पाठक ने बताया कि जीआरपी थाने की तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अंजना वर्मा ने 24 मार्च 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें दतिया के सिविल लाइन निवासी राजेश तिवारी और बांदा के जसपुरा निवासी जगन्नाथ सिंह उर्फ राजा पर संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने का आरोप लगाया था। मामले की पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद दोनों अभियुक्तों को साढ़े तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्तों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।



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