– भाजपा प्रत्याशी के समर्थक ने दर्ज कराया था मुकदमा

अमर उजाला ब्यूरो

झांसी। रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले के आरोप में जेल में बंद नगर निगम के पूर्व उपसभापति की जेल से रिहाई नहीं हो पाई। सत्र न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिससे फिलहाल पूर्व उप सभापति को जेल में ही रहना होगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि नरसिंह राव टौरिया निवासी गौरव त्रिवेदी ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि चार मई 2023 को वह भाजपा प्रत्याशी अरविंद झा के कार्यालय पर था। इसी दरम्यान पिता राजू त्रिवेदी ने फोन कर घर पर बुलाया। उन्होंने बताया कि अनिल सोनी गाली-गलौज कर घर पर बम फेंकने की धमकी दे रहा है। जब वह घर की ओर निकला तो बीच में अनिल सोनी ने अपने साथियों के साथ पकड़ लिया और उन्होंने जमकर मारपीट की। जबरदस्ती हाथ में तमंचा थमाकर झूठे मुकदमे में फंसाने की भी कोशिश की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनिल सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अनिल सोनी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।



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