झांसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार खरे ने बताया कि एक व्यक्ति ने बबीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि 10 अप्रैल 2023 की शाम छह बजे उसकी 14 साल की भतीजी शौच के लिए घर के बाहर गई हुई थी लेकिन इसके बाद लौटकर नहीं आई। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। इसी दरम्यान जानकारी हुई कि बबीना के ग्राम कंचनपुर मजरा कोटी निवासी संजू केवट उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियुक्त पर दुष्कर्म का भी आरोप लगा था। आरोपी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। ब्यूरो