अमर उजाला ब्यूरो

झांसी। नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना की अदालत ने अभियुक्त को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने आठ साल पुरानी घटना में फैसला सुनाया है।

मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला के पति का निधन हो गया था। इसके बाद उसकी शादी पति के छोटे भाई के साथ हो गई थी। वह अपनी 13 साल की बेटी के संग दूसरे पति के साथ रहने लगी थी। कुछ समय बाद चाचा की अपनी भतीजी पर नीयत खराब हो गई। उसने भतीजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। साथ ही इसकी जानकारी किसी को देने पर भतीजी और उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी थी। इससे नाबालिग डर गई थी। घटना के कई दिनों बाद उसने अपनी आपबीती दूसरे चाचा को बताई। इस पर अभियुक्त के खिलाफ 25 मार्च 2015 को मुकदमा दर्ज किया गया था।

विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार खरे ने बताया कि न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।



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