झांसी। दहेज में वाहन की मांग करने की वजह से विवाहिता की खुदकुशी के मामले में कोर्ट से आरोपी पति को राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता मृदृल कांत श्रीवास्तव ने बताया कि 22 जून 2023 को थाना मऊरानीपुर में तहरीर देते हुए पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री काशी उर्फ सीमा की शादी गुलाब पुत्र शंकर अहिरवार निवासी रौनी से की थी। एक साल बाद ससुरालजन सीमा को मोटर साइकिल देने के लिए परेशान करने लगे। रोजाना उसके साथ मारपीट होने लगी। सीमा ससुराल से मायके आ गई। कुछ दिन बाद जब वह वापस ससुराल गई तब उसने प्रताड़ना से परेशान होकर ससुराल में ही फांसी लगा ली। पुलिस ने आरोपी पति गुलाब समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पति ने जमानत याचिका प्रस्तुत की थी लेकिन, उसकी याचिका को कोर्ट ने पर्याप्त आधार न पाते हुए खारिज कर दिया। ब्यूरो



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