– न्यायालय ने सवा दो साल पुरानी घटना में किया सजा का एलान

अमर उजाला ब्यूरो

झांसी। अपर सत्र न्यायालय विजय कुमार वर्मा-प्रथम की अदालत ने महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त महिला पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। न्यायालय ने सवा दो साल पुरानी घटना में फैसला सुनाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल ने बताया कि जनपद जालौन के उरई थाना इलाके के ग्राम भुवा निवासी ग्याप्रसाद ने बरुआसागर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उन्होंने आठ साल पहले अपनी पुत्री क्रांति की शादी बरुआसागर के ग्राम तालरमन्ना निवासी देशराज कुशवाहा से की थी। शादी के बाद भी गांव भुवा का ही नरेंद्र यादव उर्फ पप्पू बेटी को फोन कर परेशान करता था। बेटी के बताने पर युवक नरेंद्र को समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसने जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद अभियुक्त नरेंद्र ने 10, 11 व 12 मार्च 2021 को लगातार बेटी क्रांति को फोन किए थे। इसी परेशानी में उसने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त नरेंद्र यादव उर्फ पप्पू को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्त को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा न्यायालय ने अन्य धाराओं में भी सजा का एलान किया।



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