अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। मासूम से कई सालों तक दुष्कर्म करने के आरोपी मौसा की जेल से रिहाई नहीं हो पाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नीतू यादव की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे आरोपी को जेल में ही रहना होगा।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि एक व्यक्ति ने 19 जून 2023 को शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि जब वह व उसकी पत्नी बाजार या गांव जाते थे, तो अपनी बेटी को देखरेख के लिए पास में ही रहने वाले साढ़ू के घर छोड़ जाते थे। अकेले में मौके का फायदा उठाकर साढ़ू बेटी के साथ अश्लील हरकतें व दुष्कर्म करता था। इस घटना की जानकारी बेटी ने सालों बाद अब जाकर दी। बेटी ने बताया कि जब वह कक्षा दो में पढ़ती थी, तभी से ही मौसा उसके साथ गलत काम करता आ रहा है। बेटी ने बताया कि किसी को बताने पर मौसा उसे जान से मारने की धमकी देता था। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।