अमर उजाला ब्यूरो

झांसी। प्रतिबंधित पॉलिथीन के बरामद होने पर अभी तक नगर निगम अधिनियम के मुताबिक शमन शुल्क वसूला जाता था। अब इसके लिए अलग-अलग दरें तय कर दी गई हैं। नगर आयुक्त की ओर इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

इसके मुताबिक पांच किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद होने पर 25 हजार रुपये तक शमन शुल्क वसूला जाएगा। इसी तरह 100 ग्राम पर 1000 रुपये, 101-500 ग्राम तक दो हजार रुपये, 501 से 1 किलोग्राम तक 5 हजार,एक किग्रा से पांच किलोग्राम तक पाए जाने पर 10 हजार का जुर्माना चुकाना होगा। वहीं, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यक्रम, दुकान, मिठाई की दुकान आदि प्रतिबंधित पॉलिथीन फेंकने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। निगम अफसरों का कहना है कि किसी व्यक्ति की ओर से इसका उल्लंंघन किए जाने पर उनसे भी एक हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकेगा। नगर आयुक्त पुलकित गर्ग के मुताबिक इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।



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