अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा की अदालत ने दोषियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर सात वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।



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