झांसी। गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देने और पत्थरों से हमला कर घायल करने के मामले में एक दोषी को सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए 5500 रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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झांसी। गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देने और पत्थरों से हमला कर घायल करने के मामले में एक दोषी को सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए 5500 रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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