ललितपुर। थाना नाराहट क्षेत्र के एक गांव से किशोरी का अपहरण करने के मामले में अपर सत्र विशेष न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट नवनीत कुमार भारती की अदालत ने दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।



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