झांसी। बीमा अवधि के दौरान इलाज कराने के बावजूद क्लेम न देने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी धारक को ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *