झांसी। सात साल पहले हादसे में क्षतिग्रस्त कार का क्लेम न देने पर उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज के अदा करने का आदेश दिया है। कार मालिक को वाद व्यय व मानसिक कष्ट की राशि भी मिलेगी।



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