झांसी। पंद्रह साल पहले निवेशक ने पीएसीएल कंपनी में राशि जमा कराई थी, ताकि उसे बाद में ज्यादा भुगतान मिले, लेकिन कंपनी ने राशि नहीं लौटाई। अब इस मामले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंपनी को मय ब्याज के राशि देने का आदेश दिया है।
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झांसी। पंद्रह साल पहले निवेशक ने पीएसीएल कंपनी में राशि जमा कराई थी, ताकि उसे बाद में ज्यादा भुगतान मिले, लेकिन कंपनी ने राशि नहीं लौटाई। अब इस मामले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंपनी को मय ब्याज के राशि देने का आदेश दिया है।
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