झांसी। करंट से किसान की मौत के मामले में उपभोक्ता अदालत ने बिजली निगम को 13 लाख 10 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति किसान की विधवा को देने के निर्देश दिए हैं।
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झांसी। करंट से किसान की मौत के मामले में उपभोक्ता अदालत ने बिजली निगम को 13 लाख 10 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति किसान की विधवा को देने के निर्देश दिए हैं।
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