झांसी। कार के क्षतिग्रस्त होने के सात साल पुराने मामले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को मय ब्याज के धनराशि लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मानसिक कष्ट और वाद व्यय के मद में राशि देने का आदेश दिया है।
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झांसी। कार के क्षतिग्रस्त होने के सात साल पुराने मामले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को मय ब्याज के धनराशि लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मानसिक कष्ट और वाद व्यय के मद में राशि देने का आदेश दिया है।
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