झांसी। प्रेमनगर स्थित एक सहकारी समिति में 58 साल पहले हुए गबन के मामले में कोर्ट ने सेल्समैन मनोहर सिंह को दोषी करार दिया है। साथ ही अदालत ने उसे तीन साल की कैद समेत 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सेल्समैन ने 6384 रुपये का गबन किया था।
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