15 वर्ष पूर्व हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी तीन अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट धीरेंद्र कुमार तृतीय के न्यायालय ने 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। 50-50 हजार जुर्माना भी लगाया।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *