झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा-प्रथम की अदालत ने गो तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा छह लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने 19 महीने पुराने मामले में फैसला सुनाया।
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