झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा-प्रथम की अदालत ने चेक बाउंस होने के मामले में अभियुक्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनाई गई दो साल के सश्रम कारावास की सजा को बरकरार रखा। अभियुक्त को 31 लाख रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा।
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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा-प्रथम की अदालत ने चेक बाउंस होने के मामले में अभियुक्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनाई गई दो साल के सश्रम कारावास की सजा को बरकरार रखा। अभियुक्त को 31 लाख रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा।
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