झांसी। सात साल पहले छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाद अहमद अंसारी ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी सुरेंद्र श्रीवास उर्फ सुजान को तीन साल के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही जुर्माना लगाया।
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झांसी। सात साल पहले छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाद अहमद अंसारी ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी सुरेंद्र श्रीवास उर्फ सुजान को तीन साल के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही जुर्माना लगाया।
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