झांसी। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने मां-बेटे को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने व हमला करने का आरोप सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।
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