नौ वर्ष पूर्व पत्नी को जलाकर हत्या के मामले में दोषी पति को अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा-प्रथम के न्यायालय ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया।



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