झांसी। पत्नी की गैर इरादतन हत्या के आरोप में एडीजे (गरौठा) के न्यायालय ने पति को सात साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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झांसी। पत्नी की गैर इरादतन हत्या के आरोप में एडीजे (गरौठा) के न्यायालय ने पति को सात साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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