झांसी। मुकरयाना निवासी मोहम्मद रिजवान ने न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 13 दिसंबर 2018 को वाद दायर कर बताया कि उसके पिता ने 28 अगस्त 2009 को भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा से एक लाख रुपये की कोमल जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी थी।
Source link
