झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश-तृतीय की अदालत ने बिजली के तार चोरी करने का आरोप सिद्ध होने पर तीन अभियुक्तों को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने 13 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया।



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