झांसी। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) धीरेंद्र कुमार तृतीय की अदालत ने मारपीट का आरोप सिद्ध होने पर चार सगे भाइयों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने दस साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है।
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