लहचूरा थाना क्षेत्र में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने आरोपी बाप को दोषी करार दिया। उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता की चाची की शिकायत पर चार साल पहले इस मामले में लहचूरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पीड़िता की चाची ने 29 अगस्त 2021 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका चचेरा जेठ पड़ोस में अपनी दो बेटियों के साथ रहता है। 7-8 साल पहले जेठानी की मौत हो गई। एक बेटी 14 वर्ष और दूसरी 11 वर्ष की है। 17 अगस्त 2021 को बड़ी बेटी ने चाची को बताया कि उसके पिता रात में उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। इस पर उसने अपने जेठ से आपत्ति जताई। 27 अगस्त को दोबारा उसकी भतीजी उसके पास रोते हुए आई और दुष्कर्म की बात कही। इस बार इस कृत्य को उसकी छोटी बहन ने भी देख लिया था।

पीड़िता और उसकी चाची की शिकायत पर लहचूरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट में दोष सिद्ध होने पर बाप को सजा सुनाई गई। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। उसका उपयोग पीड़िता के पुनर्वास में किया जाएगा।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *