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सांकेतिक तस्वीर – फोटो : ANI
विस्तार
सौरिख थाना पुलिस की 11 वर्ष पुरानी मुठभेड़ की कहानी अदालत में झूठी निकली। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। जेल में बंद दो आरोपियों को विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी। थाना सौरिख के तत्कालीन दरोगा ने 28 सितंबर 2013 को जनपद फर्रुखाबाद के कोतवाली कायमगंज के गांव रक्षपालपुर निवासी मोहित शर्मा, कोतवाली मोहम्मदाबाद मोहल्ला आजादनगर निवासी रोहित चौरसिया व अंकेश के खिलाफ पुलिस मुठभेड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अंकेश जमानत पर बाहर चल रहा है, मोहित शर्मा व रोहित चौरसिया जिला कारागार में चार माह से बंद थे। विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव लवली जायसवाल की ओर से दोनों को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई।
चीफ डिफेंस काउंसिल श्वेतांक अरुण तिवारी को नियुक्त किया गया। मामले की सुनवाई कर रहे अपर जिला जज प्रथम लोकेश वरुण के सामने दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखीं गईं। अभियोजन पक्ष की पुलिस मुठभेड़ की कहानी झूठी पाई गई। न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे में दोष मुक्त करने के आदेश दिए। जेल से पेशी पर आए मोहित शर्मा व रोहित निर्णय सुनने के बाद आंखों से आंसुओं को रोक नहीं पाए। न्याय मिलने पर उन्होंने विधिक सहायता मिलने पर खुशी का इजहार किया।