कन्नौज जिले में वर्ष 2019 में शादी के एक माह बाद ही पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में शादी करने के एक माह बाद ही पति ससुरालवालों पर तीन लाख रुपये देने का दबाव बनाने लगा। जब ससुराल पक्ष ने असमर्थता जताई तो बेरहमी से पत्नी को मार डाला। पांच साल तक केस चलने के बाद जिला जज ने पति को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अल्हा निवासी अंकित उर्फ मंगली ने जनपद मैनपुरी के ग्राम पुसैना निवासी पूजा से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में एक मई 2019 को शादी की थी।
शादी के बाद ही अंकित ने ससुराल पक्ष से तीन लाख रुपये की मांग की। ससुर रघुवीर ने बताया कि उन्होंने असमर्थता जताई और कहा था कि यदि उनके पास दहेज के लिए रुपये होते तो वह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में शादी नहीं करते। इसके बाद अंकित उनकी बेटी की पिटाई करने लगा। आठ जून 2019 को बेटी ने फोन पर पिटाई की बात बताई थी। रात में उसने फिर लात-घूसों से पीटा, जिससे उसके लिवर, किडनी सहित कई आंतरिक अंग फट गए। इसके बाद उसने पूजा की गला दबाकर हत्या कर दी।