पॉक्सो के झूठे मुकदमे में फंसाकर व्यापारी से ढाई करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने वाले अखिलेश दुबे की जमानत अर्जी जिला जज चवन प्रकाश ने खारिज कर दी है। इस मुकदमे में अखिलेश के साथी आयुष उर्फ लवी मिश्रा की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है।
पॉक्सो के झूठे मुकदमे में फंसाकर व्यापारी से ढाई करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने वाले अखिलेश दुबे की जमानत अर्जी जिला जज चवन प्रकाश ने खारिज कर दी है। इस मुकदमे में अखिलेश के साथी आयुष उर्फ लवी मिश्रा की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है।
किदवई नगर थाने में सुरेश पाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उनका बार-रेस्टोरेंट का व्यापार है। अखिलेश दुबे के साथ मिलकर आयुष ने सुरेश पाल से रंगदारी मांगी थी। रुपये न देने पर झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दी। सुरेश ने डरकर कई बार रुपये अखिलेश व आयुष को दिए लेकिन पूरे रुपये न दे पाने पर अखिलेश ने अपने गैंग की महिला से मिलकर नौबस्ता थाने में उसके खिलाफ दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया और ढाई करोड़ रुपये रंगदारी मांगी। रुपये देने पर मुकदमे में एफआर लगवा दी गई। शिकायत करने पर जानमाल की धमकी दी गई। इस मुकदमे में अखिलेश और आयुष को जेल भेजा गया है। आयुष की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी। अखिलेश की जमानत अर्जी पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई।