नगर निगम ने बुधवार को स्वरूपनगर में निर्माणाधीन भवन के सामने फुटपाथ पर मलबा और निर्माण सामग्री डालने पर 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जोन-4 के अधिशासी अभियंता नानक चंद ने कार्रवाई करते हुए मकान मालिक रूपेश साहू को नोटिस जारी किया है। चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय में अर्थदंड जमा नहीं किया गया तो यह धनराशि गृहकर में जोड़ दी जाएगी।
वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए नगर निगम के मुख्य अभियंता (सिविल) एसएफए जैदी ने स्वच्छता और यातायात व्यवस्था में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जोन-4 के अधिशासी अभियंता को बताया गया कि स्वरूपनगर स्थित मकान नंबर 112/350 के बाहर रूपेश साहू ने भवन निर्माण से निकला मलबा, मिट्टी और गिट्टी फुटपाथ पर फैलाई है जिससे जल निकासी बाधित हो रही थी। आवागमन में दुर्घटना की आशंका बनी थी। यह कार्य राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश का उल्लंघन है। भवन स्वामी पर 50,000 रुपये अर्थदंड लगाया है। साथ ही नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थलों पर मलबा या सामग्री न रखें, वरना उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
