Karhal by-election: No bag will be allowed within 200 meters of the polling station.

नवीन मंडी में चुनाव की तैयारियों को लेकर निरीक्षण करते डीएम और एडीएम।

मैनपुरी। विधानसभा करहल उपचुनाव बेहद संवेदनशील है और इसे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। किसी भी दशा में मतदान केंद्र के पास 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक पार्टी का बस्ता नहीं लगेगा। कोई मतदाता के अलावा उक्त क्षेत्र में कोई अनावश्यक व्यक्ति नजर नहीं आना चाहिए। सोमवार को यह बातें जिलाधिकारी अंजनी कुमार और एसपी विनोद कुमार ने पुलिस लाइन में सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट, पुलिस की बैठक के दौरान कहीं। सभी को मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कर्मी सौंपे गए दायित्वों से मुंह न मोड़ें बल्कि निष्पक्ष रहकर मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चत करें। कहा कि सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट के पास अतिरिक्त ईवीएम सैट होंगे और वाहन में जीपीएस लगा होगा। जिससे लगातार वाहन की मॉनिटरिंग होगी। इसलिए कोई भी सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट अपने पास उपलब्ध ईवीएम सेट को किसी भी दशा में अकेला न छोड़ें।

एसपी ने कहा कि बिना किसी के दबाव में आए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। निर्वाचन प्रक्रिया में विघ्न डालने वाला व्यक्ति चाहे जितना ही अधिक प्रभावशाली हो उससे सख्ती से निपटा जाए। बूथ के 200 मीटर के दायरे में कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व तैनात पुलिस कर्मियों का है। प्रत्याशी का बस्ता मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के भीतर न लगे।

एडीएम रामजी मिश्र ने कहा कि पार्टी रवानगी के दिन 19 नवंबर को सभी सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट अपने-अपने सेक्टर, जोन मुख्यालय पर ही रात्रि विश्राम करें। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनिल कुमार, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी संजय कुमार मल्ल, एसडीएम सदर, भोगांव, करहल आदि मौजूद रहे।

स्ट्रांग रूम में जमा कराए ईवीएम

विधानसभा करहल क्षेत्र के उप निर्वाचन की मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सभी कर्मी मंडी पहुंचेंगे और वहां बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम, वीवी पैट, अन्य सामग्री जमा करेंगे। 23 नवंबर को मंडी परिसर में मतगणना का कार्य होगा। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लें। मतदान कार्मिक, गणना कार्मिक के साथ गणना अभिकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।



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