kidnapped cousin for four thousand rupees got life imprisonment 20 thousand will have to be paid

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– फोटो : अमर उजाला

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आगरा में फिरौती के लिए दोस्त के साथ मिलकर 8 वर्षीय फुफेरे भाई का अपहरण करने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी पाया। अपर जिला जज-13 रणवीर सिंह ने इटावा के गांव पहाड़पुरा निवासी प्रकाश, उसके साथी थाना चित्राहाट के गांव लाल का पुरा निवासी हवलदार उर्फ आकाश को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये की सजा सुनाई।

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थाना चित्राहाट में दर्ज केस के अनुसार सोनेलाल का 8 वर्षीय पुत्र उदयवीर सिंह पासा मांटेसरी स्कूल में कक्षा-1 का छात्र था। 5 अप्रैल 2004 की सुबह 7 बजे वह घर से स्कूल गया था। 2 बजे तक घर नहीं आया। पिता स्कूल पहुंचे तो कक्षा 4 के छात्र सुनील ने उन्हें बताया कि उदयवीर को आपके साले का लड़का दोस्त के साथ बाइक से ले गया।

वह परिजन के साथ ससुराल पहुंचे। प्रकाश और उनका बेटा नहीं मिला। पुलिस ने 4 दिन बाद आरोपियों को हिरासत में लेकर बच्चे को प्राप्त किया। आरोपी (साले केे लड़के) ने बताया कि दीपावली पर उसने 4 हजार रुपये मांगे थे। रुपये नहीं मिलने पर फिरौती के लिए अपहरण किया था। तब से ही दोनों आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध थे।

 



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