www.a2znewsup.com जिला क्राईम रिपोर्टर जालौन पर्वत सिंह बादल ✍🏻

(उरईजालौन) उरई: उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान के अन्तर्गत जिला जज न्यायाधीश लल्लू सिंह के कुशल निर्देशन में तहसील उरई के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भवन खेड़ाकलां में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।शिविर की अध्यक्षता करते हुये सचिव/अपर जिला जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महेन्द्र कुमार रावत ने समस्त ग्रामीणों को बताया कि स्थाई- लोक अदालत की स्थापना जनोपयोगी सेवाओं जैसे-वायु, सड़क, रेल या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिये यातायात सेवा, डाक, तार, टेलीफोन सेवा, विद्युत, प्रकाश या जलप्रदाय, लोकसफाई या स्वच्छता प्रणाली, स्कूल कालेज अथवा शिक्षण संस्थान, आवासीय एवं रियल स्टेट सेवायें, अस्पताल या औषधालय में सेवा अथवा बैकिंग या बीमा सेवा से सम्बन्धित मामलों/विवादों के निस्तारण हेतु की गयी है। इसमें न्याय शुल्क नहीं लगता है। कम से कम खर्च एवं कम से कम समय में यहां से न्याय पाया जा सकता है।
शिविर में उपस्थित नायब तहसीलदार उरई विजय कुमार, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विनय कुमार पाण्डेय, जिला प्रोबेशन विभाग से सुकेश कुमार, चिकित्सा विभाग से डॉ. अजय चौहान ने अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन के कनिष्ठ लिपिक श्री शुभम् शुक्ला ने लोक-अदालतों और सुलह-समझौता केन्द्र के लाभ, स्थाई लोकअदालत, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली विभिन्न कानूनी सुविधाओं के सम्बन्ध में बताया। पराविधिक स्वयंसेवक श्री महेन्द्र सिंह परिहार ने इस विधिक जागरूकता शिविर का संचालन किया।
कार्यक्रम के अन्त में ग्राम प्रधान श्रीमती किरन भाटिया ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर इस अवसर पर राजस्व निरीक्षक श्री राकेश कुमार मिश्रा, कौशल किशोर पटेल, पीएलवी रामदेव चतुर्वेदी, श्रीमती मनीशा चतुर्वेदी, धर्मेन्द्र कुमार, योगेन्द्र सिंह तखेले, समेत दर्जनों ग्रामवासी उपस्थित रहे।