विस्तार
पालतू कुत्तों का इलाज करने वाली क्लीनिक, क्रेच, ब्रीडिंग सेंटर, उनकी जांच करने वाली लैब, फीडिंग व अन्य सामान बेचने वाले स्टोर संचालकों को अब नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। इसका प्रस्ताव नगर निगम सदन में लाया जा रहा है। लाइसेंस शुल्क भी तय कर दिया गया है। नगर निगम कार्यकारिणी करीब दो साल पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। अब सदन की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
नगर निगम से जारी पेट लाइसेंस के मुताबिक शहर में आठ हजार से अधिक कुत्ते पाले जाते हैं। हालांकि, यह संख्या दोगुनी मानी जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने कुत्तों का लाइसेंस ही नहीं बनवाया है। कुत्ते पालने का शौक बढ़ने के चलते ही इनके इलाज व खानपान से जुड़ा कारोबार भी बढ़ा है।
ये भी पढ़ें – सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की तो उम्रकैद तक की सजा, डिजिटल मीडिया नीति मंजूर
ये भी पढ़ें – बॉर्डर पर तैनात अग्निवीर की संदिग्ध हालात में मौत, भाई बोला- कल ही बात हुई तब तो ठीक था
शहर में इस समय दो हजार से अधिक पेट क्लीनिक, पेट स्टोर, शॉप, ब्रीडिंग सेंटर व वेटनरी लैब हैं। इन पर अभी नगर निगम का कोई नियंत्रण नहीं हैं। अब पहली बार पेट क्लीनिक व स्टोर आदि का लाइसेंस बनाया जाएगा। इससे अवैध ब्रीडिंग सेंटर पर लगाम भी लगेगी।
तय किया गया लाइसेंस शुल्क
पेट क्लीनिक (केवल पालतू पशु उपचार हेतु)- 5000 रुपये
पेट ब्रीडिंग सेंटर (अधिकतम तीन ब्रीड हेतु)-10,000 रुपये
पेट ब्रीडिंग सेंटर (अधिकतम पांच ब्रीड हेतु)-15, 000 रुपये
पेट शॉप-10,000 रुपये
पेट स्टोर-10,000 रुपये
वेटनरी डायग्नोस्टिक लैब-10,000 रुपये
पेट क्लीनिक प्लस पेट स्टोर-10,000 रुपये
पेट क्लीनिक, स्टोर, डायग्नोस्टिक लैब-20,000 रुपये
पेट क्रेच-10,000 रुपये