मैनपुरी। डीएपी की कमी के बीच लगातार सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक वितरित कराने का आदेश दिया गया है लेकिन सहकारी समिति नौनेर डीएम अंजनी कुमार सिंह के निरीक्षण में बंद मिली थी। वहीं पीसीएफ केंद्र किशनी पर अधिक कीमत पर डीएपी विक्रय की शिकायत की गई थी। दोनों ही केंद्रों का उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

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9 सितंबर 2024 को जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने एसडीएम सदर अभिषेक कुमार और जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्यप्रताप सिंह के साथ सहकारी समिति (बी-पैक्स) नौनेर का निरीक्षण किया था। इस दौरान सहकारी समिति बंद मिली थी। जिलाधिकारी ने मामले में कार्रवाई के आदेश जिला कृषि अधिकारी को दिए थे। जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्यप्रताप ने रविवार को समिति का लाइसेंस निलंबित कर दिया।

वहीं पीसीएफ केंद्र किशनी पर डीएपी और नैनो डीएपी निर्धारित से अधिक मूल्य पर बेचे जाने की शिकायत बसैत निवासी मंजुला मिश्रा और हरी सिंहपुर निवासी शिव कुमार यादव ने की थी। शिकायत पर जिला कृषि अधिकारी ने पीसीएफ केंद्र का भी लाइसेंस निलंबित कर दिया है। दोनों संस्थाओं से सात दिन में मामले में जवाब मांगा गया है।

शिकायकर्ताओं से भी मांगे साक्ष्य

जिला कृषि अधिकारी ने पीसीएफ केंद्र किशनी का लाइसेंस अधिक कीमत वसूलने की शिकायत पर निलंबित किया गया है। निलंबन आदेश की प्रति शिकायतकर्ता मंजुला मिश्रा और शिव कुमार यादव को भी भेजी गई है। उन्हें अधिक कीमत वसूलने से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है।



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