License of private hospital, nursing home, pathology lab, diagnostic center canceled on April 30

नवीनीकरण आवेदन के लिए विभाग द्वारा पूर्व से निर्धारित वेबसाइट
– फोटो : सोशल मीडिया

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स्वास्थ्य विभाग में पंजीकृत निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर के लाइसेंस 30 अप्रैल तक ही मान्य होंगे। नवीनीकरण के लिए आवेदन न किया तो उनका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। इसके बाद उनका संचालन अवैध होगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।

अलीगढ़ जिले में 500 से अधिक निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर पंजीकृत हैं। इनका 30 अप्रैल तक ही पंजीकरण मान्य रहता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नीरज त्यागी ने सभी संचालकों को 30 अप्रैल से पहले ही नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। 

उन्होंने बताया कि संचालकों को नवीनीकरण के आवेदन के साथ ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पोर्टल पर हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री व केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री का पंजीकरण कराना है। ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित दस्तावेज सीएमओ कार्यालय में उपलब्ध कराने होंगे। 30 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद किए जाने वाले आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। इसके बाद अस्पतालों का संचालन किया गया तो टीम गठित कर कार्रवाई की जाएगी।

ये करें

नवीनीकरण आवेदन विभाग द्वारा पूर्व से निर्धारित वेबसाइट UP-health.in पर किया जायेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पोर्टल पर जाकर अपने हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री एवं हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन कराना भी नवीनीकरण के लिए अनिवार्य होगा।

ये प्रमाण पत्र होंगे जरूरी

ऑनलाइन आवेदन के पश्चात समस्त आवश्यक अभिलेख जैसे संचालक या प्रबन्धक का शपथ-पत्र एवं बायोमेडिकल वेस्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अग्नि-शमन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जो वैधता 30 अप्रैल 2025 तक होने चाहिए अन्यथा कि स्थिति में प्रतिष्ठान का नवीनीकरण करना सम्भव नहीं है। ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त समस्त अभिलेखों की हार्ड कापी मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के पंजीकरण इकाई में जमा करना होगा।



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