अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा

Updated Sat, 10 Aug 2024 12:57 PM IST

13 वर्ष का युग अग्रवाल घर से बाजार सामान लेने गया था, मगर वह नहीं लौटा। इसी बीच दोपहर में हरीश अग्रवाल के फोन पर एक अंजान नंबर से कॉल आई और बेटे की सलामती के लिए दस लाख रुपये की फिरौती मांगी। इस पर परिजन थाने पहुंचे और मुकदमा दर्ज कराया। रात एक बजे पुलिस ने युग का शव गभाना क्षेत्र में पला सल्लू के पास से बरामद किया।

 


Life imprisonment to a man for murder after kidnapping of Yug Agrawal

हल्के हरे रंग की टी शर्ट पहने हुए दोषी, मृतक युग अग्रवाल का फाइल फोटो
– फोटो : संवाद

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अलीगढ़ में देहली गेट इलाके के दस्ताना व्यापारी के बेटे की अपहरण के बाद हत्या में एक दोषी को उम्रकैद और एक बाल अपचारी (किशोर) को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो तृतीय वीरेंद्र नाथ पांडेय की अदालत से सुनाया गया है। साथ ही दोनों पर 1.20-1.20 लाख रुपये अर्थदंड भी नियत किया है। आधी रकम पीड़ित परिवार को दी जाएगी। बता दें कि इस घटना को दस लाख रुपये की फिरौती के लिए अंजाम दिया गया था।

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ये घटना एक अक्तूबर 2019 की सुबह की है। कुंजलपुर निवासी दस्ताना व्यापारी हरीश अग्रवाल की पत्नी संगीता अग्रवाल ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनका 13 वर्ष का बेटा युग अग्रवाल सुबह नौ बजे घर से बाजार सामान लेने गया था, मगर वह नहीं लौटा। इसी बीच दोपहर में हरीश अग्रवाल के फोन पर एक अंजान नंबर से कॉल आई और बेटे की सलामती के लिए दस लाख रुपये की फिरौती मांगी। शाम चार बजे तक रुपयों का इंतजाम करने की बात कही गई।

इस पर परिजन थाने पहुंचे और मुकदमा दर्ज कराया। कुछ देर बाद जानकारी हुई कि युग को पड़ोसी मोहल्ला नगला मौलवी प्रतिभा काॅलोनी बन्नादेवी के गगन गुप्ता व उसके साथी बाल अपचारी संग बाइक पर जाते देखा गया है। इस बीच दूसरी बार फिर फोन आया और फिरौती मांगी गई। पुलिस ने प्रयास तेज कर दिए। दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर रात एक बजे पुलिस ने युग का शव गभाना क्षेत्र में पला सल्लू के पास से बरामद किया।

उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि हुई। इसी आधार पर चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय में बाल अपचारी की उम्र 16 वर्ष एक माह निर्धारित की गई। इसी मुकदमे में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने गगन को उम्रकैद व बाल अपचारी को बीस वर्ष कैद के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।



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