Life imprisonment to husband, brother-in-law and mother-in-law for murder of married woman

प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : एएनआई

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अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में अदालत ने मृतका के पति, जेठ व सास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अंजू राजपूत की अदालत ने तीन साल पुराने इस मामले में 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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नरेंद्र सिंह ने मामले में थाना गभाना में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि बेटी रीतू की शादी 10 मार्च 2018 को गांव पिपलाैठ के मनोज कुमार से की थी। शादी में करीब दस लाख रुपये खर्च कर जेवरात, बाइक आदि सामान दहेज में दिया गया। लेकिन ससुराल वाले शादी के बाद से ही दहेज के लिए बेटी को परेशान करने लगे। कई बार उत्पीड़न की शिकायत पर मायके पक्ष के लोग समझाकर भी आए।

21 मार्च 2021 की शाम खबर मिली कि बेटी को ससुराल में मुंह बांधकर केरोसिन डालकर जलाया गया है। जब वे मौके पर गए तो दरवाजे पर ताला लगा मिला। वहां उन्हें जानकारी मिली कि रीतू को जिला अस्पताल ले जाया गया है। वहां पहुंचने पर जानकारी मिली कि पति, जेठ, सास आदि ने उसे जलाया है। रीतू पर उस समय डेढ़ माह की बच्ची मानसी भी थी। युवती ने मृत्यु पूर्व बयान भी दिया। 26 मई को उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई।

अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर ने बताया कि पुलिस ने पति के अलावा जेठ राजकुमार, सास मिथलेश उर्फ विमलेश के खिलाफ दहेज हत्या की चार्जशीट दायर की। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर तीनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।



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