Life imprisonment to husband who murdered wife

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– फोटो : istock

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कासगंज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश घनेंद्र कुमार के न्यायालय ने पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख का अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर सजा में अतरिक्त कारावास का प्रावधान है।

पटियाली क्षेत्र के ग्राम नगला भंजू निवासी वीरवती 31 जनवरी को कमरे में चारपाई पर लेटी हुई थी। उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पति केहरी सिंह ने इस मामले में गांव के उपेंद्र कुमार व जितेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की विवेचना की। जिसमें उपेंद्र व जितेद्र की नामजदगी गलत पाई गई। पत्नी की हत्या में पति का हाथ होना पाया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 

पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त असलाह बरामद कर लिया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्रा ने मामले की पैरवी की। पुलिस ने दोषी पर धारा 302 में आजीवन कारावास व 50000 रुपये का अर्थ दंड, धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20000 का अर्थ दंड, धारा 27 आयुध अधिनियम के तहत पांच वर्ष के कारावास एवं 30000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

गैंगस्टर के आरोपी को कोर्ट ने नहीं दी जमानत

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश घनेंद्र कुमार के न्यायालय ने गैंगस्टर के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।पटियाली क्षेत्र के मोहल्ला कटरा राजा साहब निवासी राजवीर के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। उसने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। विशेष लोक अभियोजक जितेश कुमार ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। 



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