Life imprisonment to killer of student leader Badal Patel in Ballia

कोर्ट फैसला
– फोटो : अमर उजाला

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बलिया जिले के खेजुरी थाना क्षेत्र के करम्मर गांव में 10 महीने पहले मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज के छात्रनेता बादल पटेल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) महेशचंद्र वर्मा की अदालत ने शनिवार को दोषी बांसडीह निवासी विशाल राजभर को उम्रकैद और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

यह है पूरा मामला

मामले में करम्मर थाना क्षेत्र के खेजुरी निवासी छात्रनेता के चाचा पप्पू पटेल ने स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। चाचा ने बताया कि 30 अगस्त 2023 को रात में उनका भतीजा बादल पटेल पुत्र हरेराम पटेल अपने दरवाजे पर सोया था। करीब एक बजे बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मामले में विवेचक ने ग्राम शिवरामपुर थाना क्षेत्र के बांसडीह निवासी विशाल राजभर पुत्र सीताराम निवासी और एक बाल अपचारी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

मामले में अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार राय, वादी की तरफ से रामविचार यादव और अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ता कौशल कुमार सिंह ने न्यायाधीश ने दलीलें पेश कीं। जज ने अभियुक्त विशाल राजभर को दोषी पाया। 



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