सोनभद्र जिले में राम केवल हत्याकांड में सगे भाइयों समेत छह दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर 27-27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अदालत
– फोटो : अमर उजाला
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सात वर्ष पूर्व हुए राम केवल हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों में दो-दो सगे भाई भी शामिल हैं।
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कोर्ट ने प्रत्येक पर 27-27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर चार-चार माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। घटना रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के दरमा गांव की है।