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संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन

Updated Sat, 10 Aug 2024 04:29 AM IST

Life imprisonment to the accused for raping an innocent

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उरई (जालौन)। मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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माधौगढ़ थाना के एक गांव निवासी मां ने पुलिस को 28 अगस्त 2023 को तहरीर दी थी। बताया था कि 27 अगस्त को वह घर के अंदर तीन बच्चों के साथ कमरे में लेटी थी। जबकि पति घर के बाहर चबूतरे पर लेटे थे। उसके ससुर के पास उसकी छह वर्षीय मासूम बेटी लेटी थी, तभी रात में गांव का हरेंद्र सिंह मासूम बेटी को उठाकर गांव के बाहर बंबा पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

घटना के बारे में सुबह पता चला, जब मासूम गांव के बाहर बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर उसी दिन हरेंद्र सिंह का मुठभेड़ में गिरफ्तार कर कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट कोर्ट में छह सितंबर 2023 चार्जशीट दाखिल कर दी। 11 माह चले ट्रायल के बाद शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद साक्ष्य और गवाहों के आधार पर पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने हरेंद्र सिंह को मासूम के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया।



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