Life imprisonment to the accused of murder after rape testimony of seven people got justice

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– फोटो : अमर उजाला

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आगरा की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने 11 वर्षीय बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या व पॉक्सो एक्ट के आरोपी अनिल बघेल को दोषी पाया। उसे उम्रकैद और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

थाना निबोहरा में वादी ने 30 अक्तूबर 2014 केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि थानाक्षेत्र के एक गांव में सब लोग लगुन सगाई में व्यस्त थे। जब घर लौटे तो बेटी घर पर नहीं मिली। तलाश करने पर खेत में मृत पड़ी मिली। उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद गांव के ही आरोपी अनिल को गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध हत्या, साक्ष्य नष्ट करने और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपपत्र पेश किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी सुभाष गिरी ने साथ गवाह अदालत में पेश किए। 

पांच कारतूस के साथ पुलिस ने

आगरा एसीजेएम प्रथम पंकज कुमार ने आयुध अधिनियम के तहत आरोपी विजय गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी किया। यह लताकुंज, मारुति स्टेट, थाना शाहगंज का निवासी है। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 19 वर्ष में एक भी गवाह अदालत में पेश नहीं किया। थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले में 7 अक्तूबर 2002 को तत्कालीन एसओजी प्रभारी संजीव कटियार ने पालीवाल पार्क के पास से मुखबिर की सूचना पर विजय गुप्ता को पांच कारतूस व नकदी के साथ पकड़ा था। दावा किया गया कि कारतूस उसे फैजल नामक व्यक्ति को देने थे। पुलिस ने फैजल को गिरफ्तार करके पिस्टल बरामद की। मुकदमे में विचारण के बाद आरोप तय किए गए। अभियोजन एक भी गवाह पेश नहीं कर सका। अधिवक्ता मुकेश शर्मा ने पैरवी की। 



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