अमर उजाला ब्यूरो

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झांसी। प्रेमनगर थाना इलाके में तीन साल पहले हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में न्यायालय ने एक महिला और पुरुष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों मृतका के घर में किराए से रहते थे और लिव इन रिलेशनशिप में थे। महिला के घर में लूट करने के लिए उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था।

विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रतापपुरा निवासी कृष्ण कुमार की पत्नी द्रोपदी शाक्या ने प्रेमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसकी मां दुर्गा देवी रेलगंज पुलिया नंबर नौ में अकेली रहती थीं। 17 जुलाई 2021 को उसने दिन में मां को कई बार कॉल लगाई, लेकिन फोन बंद आ रहा था।

इसी दौरान पास में रहने वाले संजू ने बताया कि मां के घर का दरवाजा सुबह से बंद है। घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो मां मृत अवस्था में पड़ी थी। जबकि, घर में रहने वाले किराएदार गायब थे। मां के घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण भी गायब थे। बेटी ने किराएदारों पर मां की हत्या करने का आरोप लगाया था।

पुलिस मशक्कत के बाद अभियुक्तों तक पहुंच पाई थी। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।

मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल जज डकैती पवन कुमार शर्मा ने अभियुक्त नई दिल्ली नॉर्थ ईस्ट के करावल नगर गली नंबर चार विहार फेज-2 निवासी सुनील कुमार शर्मा और लुधियाना के हिम्मत सिंह नगर गुरु तेग बहादुर स्कूल रोड निवासी दीपेंदर कौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर दो लाख दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।



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